बिल्सी। थाना बिल्सी क्षेत्र में नाबालिग बालिका का उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कराए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में एक व्यक्ति ने थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र सौंपकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है।
तहरीर के अनुसार, पीड़िता को 22 सितंबर 2025 को न्यायालय के आदेश पर राजकीय बाल गृह (बालिका), पारासिंधी खेड़ा, लखनऊ भेजा गया था। इसके पश्चात 28 अक्टूबर 2025 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में, जिसमें पीड़िता ने अपनी आयु 16 वर्ष बताई थी, उसे उसके पिता के साथ भेज दिया गया।
आरोप है कि बावजूद इसके 11 नवंबर 2025 को पीड़िता के पिता व माता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह थाना बिल्सी के एक युवक से करा दिया। मामले की जानकारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी दी गई है।
प्रार्थी ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।