बदायूं। अर्बन कोआपरेटिव बैंक की शाखा में लोन के 2.93 लाख रुपया जमा करने पर अधिवक्ता ने कोर्ट में वाद दायर किया। अब कोर्ट के आदेश पर बैंक मैनेजर और उसके बेटे के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
सिविल लाइंस कोतवाली के मोहल्ला नेकपुर निवासी अधिवक्ता पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 2018 में स्टेशन रोड स्थित अर्बन कोआपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक सचिन अग्रवाल उनके घर आए। कहा लोन का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। वह घर बनाने के लिए उसकी बैंक से लोन ले ले। उन्होंने मासिक किश्त चुकाने में असमर्थता जताते हुए लोन लेने से इंकार कर दिया। सचिन ने उनसे कहा कि वह चिंता न करें, लोन की मासिक किश्त वह जमा कर देगा। वह उनको नगद देते रहें। फिर पंकज ने छह लाख रुपये का लोन लेकर घर बनवा लिया।
वह अपने लोन का भुगतान समय-समय पर अपने खाते में करते रहे। बैंक मैनेजर सचिन अग्रवाल ने अपने बेटे के खाते से भी धनराशि ली। नौ जून 2025 को वह शाखा प्रबंधक सचिन के पास बैंक गए और अवशेष लोन की एकमुश्त योजना की जानकारी ली। सचिन ने जानकारी नहीं दी। जब उन्होंने लोन खाते का स्टेटमेंट निकाला तो पता चला कि लेने के बावजूद बैंक मैनेजर ने 2.93 लाख रुपये खाते में जमा नहीं किया। अब कोर्ट के आदेश पर बैंक मैनेजर व उसके बेटे पुलकित अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।