बिजली की चोरी में नामजद
लोगों को मिलेगा कनेक्शन
बदायूं। पावर कॉरपोरेशन की ओर से बिजली चोरी के मामले में नामजद हुए लोगों के लिए बड़ी राहतभरी खबर है। जो लोग बिजली चोरी के मामले में नामजद हुए थे, उनका मुकदमा खत्म करने की कवायद शुुरू कर दी गई है। अब ऐसे बिजली चोरों को शमन और राजस्व शुल्क देना होगा, जो एकमुश्त जमा होगा। इसके बाद उन्हेें नया कनेक्शन लेना होगा।
बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ विभाग की ओर से समय-समय पर अभियान चलाया जाता है। इसके तहत जो लोग कटिया डालकर बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है, साथ ही उन पर जुर्माना डाला जाता था, लेकिन अब बिजली विभाग उन मुकदमों को खत्म करते हुए उन्हें नया कनेक्शन देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पिछली 22 नवंबर से पूर्व में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें शमन और राजस्व शुल्क के चार-चार हजार रुपये लिए जाएंगे। 22 नवंबर के बाद के जो प्रकरण है, उनमें शमन शुल्क दो हजार और राजस्व शुल्क चार हजार रुपये जमा करना होगा। यह एकमुश्त विभाग के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद उन लोगों को तुरंत नया कनेक्शन दिया जाएगा।
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योजना सिर्फ एक किलोवाट वालों के लिए
विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है ये योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर व निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए है। एक किलोवाट तक के लोड वाले लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। योजना 31 जनवरी तक लागू है।
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विभाग की ओर से ये योजना चलाई जा रही है, ताकि हर गरीब को कनेक्शन मिले सके। कनेक्शन लेने के बाद उस पर से बिजली चोरी का मुकदमा हटा दिया जाएगा।
-उमेश चंद्र सोनकर, अधिशासी अभियंता, प्रथम