नववर्ष पर बगैर अनुमति
के नहीं हो सकेंगे कार्यक्रम
बदायूं। यह खबर उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जो नववर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूमधाम तरीके से मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यक्रम के आयोजन को जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। अन्यथा बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने वाले पर 20 हजार का जुर्माना पड़ सकता है या छह माह की सजा भी हो सकती है।
हर साल लोग नया साल का आगाज अपने तरीके से करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर लोग डीजे आदि लगाकर तरह-तरह के कार्यक्रम करते हैं। रात को आतिशबाजी भी छोड़ी जाती है, लेकिन अब प्रशासन की अनुमति के बगैर ऐसा नहीं हो सकेगा। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है कि जिला प्रशासन की बगैर अनुमति के कोई भी व्यक्ति नए साल पर कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा। डीएम ने कहा है कि इसके लिए प्रशासन-पुलिस की पैनी नजर रहेगी। यदि कहीं पर बिना प्रशासन की अनुमति के कोई कार्यक्रम होता मिला तो आयोजनकर्ता पर 20 हजार का जुर्माना पड़ेगा। साथ ही छह माह की सजा भी हो सकती है। इसलिए किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।