बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम कोर्ट में 174 मामले चल रहे हैं। यह मामले उन समस्याओं से जुड़े हुए हैं, जहां लोग मनमानी करके लोगों का पैसा हड़प लेते हैं और रुपये की वापसी नहीं करते। ऐसे ही चार मामले सुनवाई की प्रक्रिया में हैं।
एक किसान की मौत के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया। मामले में अब उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्लेम के 10 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। कंपनी को मानसिक और आर्थिक पीड़ा व वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी देने होंगे। ऐसे ही 174 मामले उपभोक्ता फोरम में चल रहे हैं। उपभोक्ता फोरम के अधिवक्ताओं ने बताया कि लोगों को ठगने के बाद या फिर उनके क्लेम का पैसा कंपनियां हड़प कर लेतीं है। ऐसे लोग अपना वाद दायर करते है तो उस पर सुनवाई की जाती है। हाल में 174 ऐसे ही मामले कोर्ट में चल रहे हैं। चार मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई अंतिम चरण में हैं। करीब 50 लाख रुपये पीड़ितों को वापस देने का आदेश कोर्ट करने वाली है। इसी तरह से सभी उपभोक्ता, जिन्होंने परेशान होकर कोर्ट का सहारा लिया है उनको जल्द ही न्याय दिलाने का काम उपभोक्ता फोरम करेगा।