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जानलेवा हमले मे तीन को सजा, जुर्माना

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जानलेवा हमले मे तीन
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को सजा, जुर्माना डाला
मुख्य आरोपी पुत्र को सात और पिता व चाचा को पांच पांच साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नलिन कुमार श्रीवास्तव ने जानलेवा हमले में नामजद एक ही परिवार के तीन सदस्यों को सजा सुनाई है। इनमें मुख्य आरोपी पुत्र को सात और उसके पिता और चाचा को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर दस हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
यह वारदात बिसौली थाना के गांव सुजानपुर में 14 जून 2014 को हुई थी। सुजानपुर निवासी कल्लू पुत्र माखन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी पुत्री विमलेश की लगन चढ़ाकर आए थे। इस मौके पर उसकी बड़ी बेटी कांती भी घर पर आई थी। तभी गांव का मुनेंद्र पुत्र अमर सिंह हाथ में तमंचा लेकर उसका नाम लेकर गाली गालौज करने लगा। साथ में उसका पिता अमर सिंह, चाचा महीपाल भी थे। वादी कल्लू ने गाली देने से मना किया तो मुनेंदर ने जान से मारने की नीयत से फायर किया। गोली कल्लू की बड़ी बेटी कांती के जा लगी, जिसे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
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वादी कल्लू ने मुनेंद्र, अमरसिंह, महीपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नलिन कुमार श्रीवास्तव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रेमबाबू और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद जानलेवा हमले मे नामजद मुनेंद्र को सात साल की कड़ी कैद सहित चार हजार जुर्माना और अमरसिंह, महीपाल को पांच-पांच साल की कड़ी कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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