बदायूं। प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के तहत असंगिठत क्षेत्र फेरी, रिक्शा वाले, घरेलू, बीड़ी श्रमिक, बोझा ढोने वाले, ईंट भट्टों पर कार्यरत मजदूर, भूमिहीन, हथकरघा आदि में कार्य करने वाले 18 से 40 वर्ष के सभी श्रमिकों को 60 साल की आयु पूर्ण करने के उपरांत पेंशन दी जाएगी।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी विजेंद्र कुमार यादव के मुताबिक यह योजना 15 फरवरी से लागू हो गई है। 18 से 40 वर्ष तथा पंद्रह हजार मासिक आय तक के श्रमिक आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आयु के अनुसार प्रथम मासिक अंशदान जनसेवा या डिजिटल सेवा केंद्र में जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। बोले- प्रथम अंशदान नकद जमा करने के उपरांत अगले महीनों में प्रतिमाह पंजीकृत व्यक्ति के खाते से स्वत: कटौती होगी, जिसका लाभ 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत पंजीकृत व्यक्ति को तीन हजार रुपये मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि आवश्यकतानुसार नामांकित श्रमिक अपनी जमा धनराशि कभी भी प्राप्त कर सकता है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि इस योजना के नामांकन के लिए एलआईसी द्वारा जिले में सभी जनसेवा केंद्र, डिजिटल सेवा केंद्रों पर निशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। योजना के संबंध में किसी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने को श्रम विभाग में हेल्प डेस्क स्थापित किया है। इधर, सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया द्वारा एक रैली जिला प्रबंधक शोभित माहेश्वरी के नेतृत्व मे निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के बारे में बताकर लोगों को जागरूक किया गया।