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दहेज हत्या में पति, सास-ससुर समेत चार को उम्रकैद

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दहेज हत्या में पति, सास-ससुर समेत चार को उम्रकैद
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बोलेरो की मांग करते थे मुजरिम, 35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया
सात माह की गर्भवती मधु की कर दी गई थी गोली मारकर हत्या
पांच साल पहले उझानी इलाके में घटी थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। दहेज में बोलेरो की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने सात माह की गर्भवती मधु की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नवम् मधुलिका चौधरी ने नामजद रहे पति, सास-ससुर और देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 35-35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
दहेज हत्या की यह घटना पांच साल पहले थाना उझानी क्षेत्र के गांव भैसोरा में घटी थी। वादी संदेश यादव पुत्र सुरेश चंद्र निवासी गांव नसरूल्लापुर थाना उझानी ने 16 दिसंबर 2013 को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसने अपनी बहन मधु की शादी भैसोरा के प्रदीप पुत्र जसवीर के साथ की थी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया, लेकिन फिर भी मधु के ससुराल वाले बोलेरो की मांग करते थे। कई बार इस बात को लेकर मधु को प्रताड़ित किया गया। मधु ने अपने पर हो रहे जुल्म के बारे में मायके वालों को बताया। तब मायके वालों ने घटना से कुछ दिन पहले एक बाइक दी। साथ ही उन्हें समझाया भी, लेकिन वह नहीं माने। 16 दिसंबर की सुबह करीब आठ बजे ससुराल वालों ने मधु को पीटने के बाद गोली से उड़ा दिया। संदेश ने इस मामले में पति प्रदीप, ससुर जसवीर सिंह, सास सुनीता और देवर कुलदीप के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई।
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अपर सत्र न्यायाधीश मधुलिका चौधरी ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुकेश बाबू यादव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद मुजरिम प्रदीप, जसवीर, सुनीता और कुलदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चारों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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