बदायूं। सदर तहसील क्षेत्र में चारागाह की 1100 वर्ग मीटर जमीन पर 11 लोगों ने कब्जा किया है। एसडीएम ने जांच की तो यह कब्जा अवैध पाया गया। अब पट्टा निरस्त करने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व डीएम कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। इसको लेकर उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है।
तहसील क्षेत्र के गांव करतोली में गाटा संख्या 704 रकबा 0.0405 हेक्टेयर भूमि चारागाह है। इस जमीन पर दुर्जनलाल के बेटे राममूर्ति, रामनाथ, जयपाल, डोरीपाल, जानकी प्रसाद के बेटे जगपाल और यादराम, नारायन लाल के बेटे दयाराम और रामचरन के बेटे ओमकार, सोहनलाल, तेजराम और वेदराम ने 100 वर्ग मीटर जमीन अपने-अपने कब्जे में ले रखी थी। एसडीएम को जानकारी होने पर इसकी जांच कराई तो पता चला कि कब्जा की हुई जमीन चारागाह की है।
इस पर जांच पड़ताल में सामने आया कि 30 साल पहले तत्कालीन एसडीएम को गुमराह कर लोगों ने जमीन अपने नाम करा ली थी। यह जमीन बिक ही नहीं सकती। एसडीएम सदर मोहित कुमार ने सभी पट्टों को निरस्त कर दिया। जमीन को दोबारा से चारागाह में दर्ज करने की रिपोर्ट एडीएम वित्त एवं राजस्व को दी है। साथ ही एसडीएम ने वाद दाखिल करने की भी संस्तुति की है। एसडीएम सदर मोहित कुमार ने बताया कि जमीन को कब्जामुक्त कर उसमें वाद दाखिल कराने की संस्तुति की है। जल्द ही वाद दाखिल होगा।