बिजनौर। डीएम जसजीत कौर ने जनहित के लिए उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के तहत वर्ष 2026 के लिए जनपद में विभिन्न स्थानों के लिए साप्ताहिक बंदी के दिन निर्धारित किए हैं। यह आदेश अपवादों को छोड़कर सभी नियोजनों पर लागू होगा। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों और सभी दुकानों के लिए बुधवार व फोटो कॉपी की दुकानों के लिए रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित है।
चांदपुर व नजीबाबाद के लिए बृहस्पतिवार और किरतपुर, स्योहारा, मंडावर, बढ़ापु व अफजलगढ़ के लिए शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी निर्धारित की गई है। झालू, हल्दौर, साहनपुर, शेरकोट, नूरपुर और नगीना के लिए सोमवार व हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए शुक्रवार को बंद रहेगा।
नहटौर और सहसपुर के लिए मंगलवार, व धामपुर के लिए बुधवार को बंदी घोषित की गई है। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में विद्युत शक्ति का उपयोग करने वाली सभी इकाइयां मंगलवार को बंद रहेंगी।