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Bijnor News: किशोरी से दुष्कर्म में आजीवन कारावास की सजा

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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में मोहम्मद आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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स्योहारा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 21 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि वह मुंबई में रहकर काम करता है। गांव में घर पर उसकी पत्नी बच्चों के साथ रहती है। 18 मई की शाम पांच बजे उसकी 13 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। गांव के मोहम्मद आलम (60) उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म किए जाने से किशोरी की हालत बिगड़ गई। बदहवास हालत में घर पहुंचकर उसने अपनी मां को पूरा वाक्य बताया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता का पिता भी मुंबई से गांव आया और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने इस मामले में धमकी, दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियुक्त मोहम्मद आलम ने कोर्ट से मांग की है कि उसकी उम्र 60 साल है और पांच बच्चे हैं। चार बच्चों की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटी की शादी होना बाकी है। ऐसे में उसे कम से कम सजा दी जाए। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी मोहम्मद आलमगीर को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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