बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक राम अवतार यादव ने मोनिस हत्याकांड में दोषी पाते हुए उस्मान को आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई। बिजनौर के मोहल्ला बुखारा बक्शी वाला रोड निवासी बाबूदीन ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 18 नवंबर 2022 की शाम उसका बेटा मोनिस ( 25) घर से बाजार को गया था।
देर रात तक नहीं लौटा तो उसकी पत्नी एवं बेटी ने मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर उसकी तलाश की पर रात में व सुबह तक उसका कहीं पता नहीं चला। इधर उधर मालूम करने पर पता चला कि मोहल्ले के उस्मान को रात्री करीब 11:00 बजे मोनिस के साथ देखा गया था।
19 नवंबर 2022 को मोनिस का शव बुखारा कब्रिस्तान में पड़ा मिला। उसकी गला काटकर हत्या की गई थी तथा उससे कुकर्म का प्रयास भी किया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया कि हत्या उस्मान ने ही की है। पुलिस विवेचना में अजीज बैंक्वेट हाल के सीसीटीवी की फुटेज में यह बात सामने आई की उस्मान मोनिस को खींचकर ले जा रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उस्मान को 315 बोर के तमंचे एवं खून लगे ब्लेड के साथ गिरफ्तार किया था। उसने बताया था कि कुकर्म के इरादे से वह मोनिस को कब्रिस्तान में ले गया था।
विरोध करने पर ब्लेड से गला रेतकर कर उसने मोनिस की हत्या कर दी थी। इस मामले में कुकर्म के प्रयास का आरोप तो सिद्ध नहीं हो सका। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उस्मान को मोनिस की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।