विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडेय ने आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 87 दिन में बिजेंद्र को 25 वर्ष के कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।