फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP News: आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 25 साल की सजा, खून से लथपथ मिली थी मासूम

Wed, 04 Sep 2024 08:00 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर

सार

आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी काे कोर्ट ने 87 दिन में सजा सुना दी। आरोपी बच्ची को उठाकर ले गया और दरिंदगी कर फरार हो गया था। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : freepik
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडेय ने आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 87 दिन में बिजेंद्र को 25 वर्ष के कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

 

बिजनौर के थाना किरतपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना किरतपुर में तहरीर दी थी कि उसकी आठ वर्षीय धेवती उसके यहां छुट्टियों में आई थी। सात जून 2024 को वह और बच्चों के साथ अरुण के ट्यूबवेल पास खेल रही थी। करीब तीन बजे बिजेंद्र आया और उसकी धेवती को गोदी में उठाकर खेत में ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चों के शोर मचाने पर बिजेंद्र पीड़िता को खेत में छोड़कर भाग गया। पीड़िता घायलावस्था में खेत में पड़ी मिली थी। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयान में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि की थी। कोर्ट ने इस मामले में बिजेंद्र को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 25 वर्ष की सजा सुनाई है।
 
विज्ञापन

18 दिन में चार्जशीट और 87 दिन में सजा
बालिका से दुष्कर्म की घटना के बाद 87 दिनों के रिकार्ड समय में सजा सुनाई गई है। इस मामले में घटना के 18 दिन बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश किए गए। 
 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें