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गैंगस्टर एक्ट में दो साल की सजा

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गैंगस्टर एक्ट में दो साल की सजा
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बिजनौर। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुुए टिंकू को दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष रेहड़ बिजेंद्रपाल राणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गैंग लीडर प्रीतम निवासी ग्राम पतरामपुर थाना जसपुर ने टिंकूू के साथ गैंग बनाकर नकाबपोशी और चोरी के अपराध किए। इनकी वारदातों से क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बन गया। इनके आतंक की वजह से लोगों ने एफआईआर करानी बंद कर दी। इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं हुए। इस मामले में टिंकू ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसे माफ करने की गुहार लगाई। अदालत ने उसे दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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