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पेट्रोल वाहनों के नवीनीकरण पर दो माह की रोक

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पेट्रोल वाहनों के नवीनीकरण पर दो माह की रोक
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बिजनौर। 15 साल की आयु पूर्ण कर चुके दोपहिया और चौपहिया पेट्रोल वाहनों के नवीनीकरण पर दो माह के लिए रोक लगा दी गई है। नियमानुसार नए पेट्रोल वाहन का 15 वर्ष के लिए पंजीकरण होता है। अफसरों की मानें तो जनपद में लगभग ऐसे 40488 वाहनों के नवीनीकरण पर दो माह के लिए रोक लगा दी गई है। अब नवंबर माह से फिर के वाहनों के नवीनीकरण शुरू होंगे।
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उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने अब नया शासनादेश जारी कर अफसरों को निर्देशित किया है। जिसके तहत 15 साल की आयु सीमा पूरी कर चुके दो पहिया और चार पहिया पेट्रोल वाहनों के नवीनीकरण पर रोक लगा दी गई है। एआरटीओ कार्यालय में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक 15 साल की आयु पूरी कर चुके जिले में लगभग 40488 निजी दोपहिया और चौपहिया वाहन हैं। इनमें 5564 स्कूटर और मोटरसाइकिल, 4054 मोपेड तथा 14 726 मोटर कार आदि का दोबारा पंजीयन नहीं हुआ है। एआरटीओ प्रशासन प्रणव झा ने बताया कि ऐसे दोपहिया एवं चार पहिया वाहन जो 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं एवं उनका नवीनीकरण नहीं कराया गया है। अब इनके नवीनीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। शासन ने इस बाबत वाहन संचालकों को विशेष छूट दी है। नवंबर माह में फिर से नवीनीकरण के शुरुआत होने की उम्मीद है।
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