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Bijnor News: मुकेश हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

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बिजनौर। अपर जिला जज अलका चौधरी ने मुकेश हत्याकांड में दोषी विशाल और रोहित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी राज्यपाल उर्फ इच्छाराम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जबकि इस मामले में आरोपी कुख्यात बदमाश आदित्य और राहुल की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। स्योहारा थानाक्षेत्र के राना नंगला के राकेश पुत्र नत्थू सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि खेत की मेढ़ को लेकर आदित्य के परिवार से झगड़ा हुआ, जिसका गांव में समझौता हो गया था। फिर भी आदित्य के परिवार वाले मुकेश से रंजिश रखे हुए थे। 14 अक्तूबर 2017 की शाम को मुकेश घर से दूध लेकर बेरखेडा की डेयरी पर देने जा रहा था। गांव का आदित्य अपने साथी विशाल पुत्र कल्याण सिंह चंचलपुर स्योहारा, बिजनौर के स्वाहेडी का रोहित पुत्र योगेंद्र ने गोली मारकर मुकेश की हत्या कर दी।
राकेश की तहरीर पर आरोपी राहुल सहित चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी विशाल और रोहित का पुलिस कस्टडी डिमांड लेकर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया था। हत्याकांड में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। अदालत में सुनवाई के दौरान दो आरोपी राहुल और आदित्य की मृत्यु हो गई थी।
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तीन आरोपी विशाल रोहित और राजपाल के खिलाफ विचारण किया गया। अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी और पुख्ता सबूतो के आधार पर अदालत ने विशाल और रोहित को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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