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गैंगस्टर एक्ट में तीन को नौ-नौ साल की सजा

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गैंगस्टर एक्ट में तीन को नौ-नौ साल की सजा
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बिजनौर। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए गए फुरकान सहित, इसरार और दानिश को नौ-नौ साल के कारावास और 90-90 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार नजीबाबाद के थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नजीबाबाद के मोहल्ला चारबाग नई बस्ती निवासी फुरकान उर्फ काला, इसरार उर्फ मोटा और दानिश ने गैंग बना रखा है। जिसका लीडर फुरकान है। यह गैंग अवैध शस्त्रों का प्रयोग कर सामूहिक रूप से अपराध करता है। इन्होंने अवैध धन की उगाही करते हुए दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर फुरकान की हत्या भी की है। इनके डर से कोई इनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। उपलब्ध साक्ष्य और गवाही के आधार पर कोर्ट ने फुरकान उर्फ काला, इसरार उर्फ मोटा और दानिश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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