-तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर कोर्ट ने भेज दिया जेल
- पहले से जेल में बंद एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। सड़क निर्माण कंपनी के प्लांट में फायरिंग-आगजनी कांड में फरार चल रहे तीन आरोपियों ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इन तीनों ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जोकि कोर्ट ने खारिज कर दी। उधर, पहले से ही जेल में बंद एक और आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त किया गया है।
मंगलवार को वांछित आरोपियों में से अक्षय कुमार निवासी मोरना, नितिन कुमार निवासी ग्राम लंबाखेड़ा और मनु त्यागी निवासी ग्राम मुस्सेपुर ने सीजेएम कोर्ट में समर्पण किया। सीजेएम नरेंद्र कुमार ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। साथ ही इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, इस मामले में पहले से ही जेल में बंद संजीव कुमार निवासी गोपालपुर की जमानत याचिका अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दी है।
पांच और आरोपी चल रहे हैं वांछित
आरोपी टीकम निवासी ठाठजट, मनु त्यागी निवासी मुस्सेपुर, नितिन निवासी लांबाखेड़ा, अक्षय निवासी मोरना, शेखर मास्टर निवासी नरावली, जाफर निवासी ठाठजट, परविंदर और अवनीश निवासीगण राजा का ताजपुर के गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। उधर, पुलिस तीन आरोपियों को पहले ही पकड़कर जेल भेज चुकी थी। गैर जमानती वारंट वाले आठ आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर के लिए सोमवार को प्रार्थना पत्र दिया था। मगर, सरेंडर करने के लिए सिर्फ तीन वांछित ही पहुंचे। पांच वांछित जेल जाना बाकी रह गए हैं।
ये था मामला
पिछले दिनों शिवालाकलां क्षेत्र में स्थित सड़क निर्माण कंपनी के मिक्सर प्लांट पर चार गाड़ियों से पहुंचे हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। साथ ही पेट्रोल छिड़कर प्लांट में आग लगा दी गई थी। इस मामले में कंपनी के मैनेजर की ओर से भाजपा विधायक अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंकर राणा के खिलाफ रंगदारी मांगने समेत अन्य संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो आरोपियों के पास से दो लाइसेंसी रिवॉल्वर, दो गन और कारतूस, एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किए थे।