बिजनौर। सीजेएम नरेंद्र कुमार ने नकदी लूटने, गाड़ी तालाब में गिरा कर हत्या करने के मामले में टैक्सी ड्राइवर समेत दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं।
अधिवक्ता जनेंद्र पाल सिंह ने बताया कि नजीबाबाद के गांव मथुरापुर मोर निवासी देवेंद्र सिंह कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा कि 13 जनवरी 2026 को उसके ताऊ गुरुचरन सिंह अपनी बेटी को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने के लिए बलवीर उर्फ सोनू की गाड़ी किराए पर लेकर गए। उक्त गाड़ी पर विवेक सिंह को ड्राइवर के रूप में भेजा गया। आरोप लगाया कि दिल्ली से वापसी के दौरान विवेक ने गुरचरन सिंह के पास रखे पैसे देख लिए। रास्ते में विवेक ने गुरुचरन सिंह से पैसे मांगे तो उन्होंने उससे बलवीर उर्फ सोनू से पैसे लेने की बात कह दी। विवेक ने गुरु चरन सिंह के साथ गालीगलौज की। आरोप लगाया कि 14 जनवरी की सुबह जलालाबाद से पहले विवेक ने गुरुचरन सिंह को जान से मारने की नीयत से सड़क किनारे तालाब में गाड़ी सहित गिरा दिया। तालाब में गिरने से गुरुचरन सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। इसी बीच विवेक ने गुरुचरन सिंह की जेब में रखे 50-60 हजार रुपये भी निकाल लिए थे। लोगों ने तालाब से निकालकर गुरुचरन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत देखते हुए गुरुचरन सिंह को देहरादून रेफर किया गया था। इलाज के दौरान 22 जनवरी को उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, अब सीजेएम नरेंद्र कुमार पंचम ने प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद को मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।