पोक्सो कार्ट के न्यायाधीश ओपी वर्मा ने घर में घुसकर बालिका से दुष्कर्म व मारपीट करने के आरोपी बेगराज को दस साल के कठोर कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो विनीश कुमार के अनुसार बढ़ापुर थाने के एक गांव निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 मई को वह अपने बच्चों के साथ जंगल गई थी। घर पर उसकी 12 साल की बेटी अकेली थी।
इस दौरान गांव का ही अधेड़ उम्र का बेगराज उनके घर में आ गया और उसकी बेटी को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। उसने उसकी बेटी से मारपीट करके किसी से भी घटना के बारे में न बताने की धमकी दी। इतने में पीड़िता का भाई वहां आ गया तो आरोपी उसे धक्का देकर भाग गया।