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Bijnor News: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में दस साल के कारावास की सजा

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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में मोनू को दोषी पाया है। जिसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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किरतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि 22 अगस्त 2018 को ईद वाले दिन उसकी 14 वर्षीय बेटी जोकि कक्षा साथ में पढ़ती है। गोलगप्पे खाने के लिए घर से निकली, काफी देर के बाद ही वह वापस नहीं लौटी तो उसे तलाश किया गया। शक के आधार पर पीड़ित ने मोनू पुत्र जुल्फिकार निवासी ग्राम मुझेड़ी थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि मोनू ने कोल्ड ड्रिंक दी, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगे थे। इसके बाद मोनू ने उसके साथ एक कोठरी में ले जाकर गलत काम किया था। अब अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में मोनू को दोषी पाया। अदालत ने मोनू को 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।
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