बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने एक विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी सुनील कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
थाना नूरपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी की नूरपुर में महिलाओं को रोजगार के लिए पैसा उपलब्ध कराने वाली एक संस्था में कार्यरत सुनील कुमार निवासी ग्राम अनंतवाड़ा थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर उसके घर पर पैसों के लेनदेन के लिए आता था। वह उसकी पत्नी को बहका फुसलाकर ले गया। उसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 20 जनवरी 2025 को उसकी पत्नी वापस आई तो बहुत परेशान थी।
जब उसने उसकी परेशानी के बारे में पूछा तो बताया कि सुनील उसे बहका फुसलाकर ले गया था। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा यह धमकी दी है कि यदि वह यह बात किसी को बताती है तो वह उसे तथा उसके बच्चों को जान से मार देगा। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सुनील कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।