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चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा

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चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा
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बिजनौर। एडीशनल कोर्ट के न्यायाधीश आरए कौशिक ने 85 हजार रुपये के चेक बाउंस के मामले में चाहशीरी निवासी उमैरबैग को छह माह के कारावास व एक लाख 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये परिवादी सत्यवीर त्यागी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यवीर त्यागी ने एडिशनल कोर्ट में दायर वाद में कहा था कि बिजनौर के चाहशीरी निवासी उमैरबैग ने सितंबर 2018 में घरेलू व कारोबारी आवश्यकता के लिए उनसे एक लाख 50 हजार रुपये उधार मांगे थे। 15 सितंबर 2018 को अनुरोध शर्मा व संदीप के सामने एक लाख 50 हजार रुपये उसे दिए गए थे। उमैरबैग ने उधार ली गई धनराशि वापस नहीं की और दिनांक 4 मई 2019 को एक चेक बैंक ऑफ बड़ौदा का उसे दिया। बाकी राशि दो माह बाद अदा करने को कहा। चेक को भुगतान के लिए उन्होंने इस चेक को जिला सहकारी बैंक में अपने खाते में लगाया जो पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। और 3 जून 2019 को उन्हें बाउंस चेक प्राप्त हुआ। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय लिया है कि उमैरबैग ने उधार ली गई धनराशि को वापस नहीं किया और जो चेक दिया वो बाउंस हो गया। उमैरबैग को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।
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