बिजनौर। जिले में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम और मैटरनिटी होम का तय मानक व शर्तें पूरी होने पर ही पंजीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा।
सीएमओ विजय कुमार यादव के अनुसार जिले में चिकित्सा सेवाएं देने वाले निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम व मैटरनिटी होम के पंजीकरण व नवीनीकरण के आठ बिंदु निर्धारित किए गए हैं। चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान को नवीनीकरण और पंजीकरण के लिए संस्थागत प्रसव (इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी), टीबी केस, परिवार कल्याण के अंतर्गत किये गए नसबंदी केस, टीकाकरण आदि की रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी जारी की गई एनओसी, विद्युत संयोजन से संबंधित विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों ने कितने मरीजों का उपचार किया आदि की जानकारी देनी होगी।