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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगवाई तो जुर्माना

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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगवाई तो जुर्माना
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बिजनौर। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगवाने वाले वाहन मालिकों पर जुर्माना लगेगा। परिवहन विभाग ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की तिथि 15 जुलाई 2022 तक नियत कर दी है। साथ ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बिना अब वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना भी अनिवार्य होगा। पुराने पंजीकृत वाहनों को न तो पंजीकरण प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति मिलेगी और न ही नया परमिट बनेगा।
वाहन स्वामी मोटर वाहन अधिनियम को दरकिनार कर अब तक अपने मोटर वाहनों में अपनी मर्जी के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा लेते थे। साथ ही अपने वर्चस्व का प्रदर्शन करने के लिए उस पर अपने पद नाम एवं विभाग का नाम लिख लेते थे, लेकिन अब ऐसा करना वाहन स्वामी को भारी पड़ेगा तथा नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने पर जुर्माना अदा करना होगा।
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एआरटीओ प्रशासन शिव शंकर सिंह ने बताया कि 15 जुलाई 2021 तक प्रदेश के सभी जनपदों में 0 या 1 संख्या से शुरू होने वाले पंजीकृत वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी।
एचएसआरपी के बिना नहीं हो सकेंगे कार्य
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना पुराने पंजीकृत वाहनों का हाइपोथिकेशन (फाइनेंस) पृष्ठांकन, हाइपोथिकेशन निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र और बीमा अद्यतन नहीं होगा।
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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बाबत विशेष सचिव डा. अखिलेश कुमार मिश्रा ने पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किया है। निर्देशानुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए संबंधित को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
-शिव शंकर सिंह, एआरटीओ प्रशासन, बिजनौर
प्रदेश के सभी जनपदों में पुराने वाहनों में रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर अंतिम तिथि
इकाई अंक : अंतिम तिथि
0 या 1 : 15 जुलाई 2021
2 या 3 : 15 अक्तूबर 2021
4 या 5 : 15 जनवरी 2022
6 या 7 : 15 अप्रैल 2022
8 या 9 : 15 जुलाई 2022
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