अवैध कब्जा करने वालों से लाखों की क्षतिपूर्ति होगी
स्योहारा। तहसीलदार के न्यायालय ने नगर पालिका परिषद की भूमि पर 10 वर्ष से अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल कर लाखों रुपये क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश दिए। आदेश के बाद राजस्व विभाग द्वारा आरोपियों पर अवैध कब्जा हटाकर क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए शिकंजा कसना शुरू हो गया है।
नगर में मुरादाबाद मार्ग पर मिल तिराहा के पास नगर पालिका की गांव समाज की श्रेणी 6-4 की भूमि है। जो अन्य कारणों से अकृषित होकर पजावा कर रूप में दर्ज है। इसका खाता संख्या 2380 तथा खसरा नम्बर 2760 व 2761 है जिसका रकबा 0. 3670 हेक्टेयर है। उस पर दस वर्ष से भी अधिक समय से अवैध कब्जाधारकों ने कब्जा कर दुकान, मकान, धर्मकांटा आदि बना लिया है। नगर पालिका द्वारा इन अवैध कब्जाधारकों को अनेक बार नोटिस देकर कब्जा हटाने को कहा गया। लेकिन इन लोगो ने कब्जा नहीं हटाया। मामला तहसीलदार धामपुर के न्यायालय में था। न्यायालय में लेखपाल की ओर से दी गई आख्या के आधार पर न्यायाधीश चंद्रकांता न्यायालय तहसीलदार धामपुर ने अपने आदेश में अवैध कब्जेदार हबीब पुत्र करीमुल्ला पर 60 लाख 80 हजार, खुर्शीद अकरम पुत्र शब्बीर अहमद पर 45 लाख 60 हजार, मोहम्मद यूनुस पुत्र शब्बीर अहमद पर नौ लाख 12 हजार, मोहम्मद अली पुत्र फ़तेह मोहम्मद पर 36 लाख 80 हजार, मोहम्मद आकिल पुत्र हमीद पर 60 लाख 80 हजार, खलील पुत्र जहीर अहमद पर 28 लाख 80 हजार रुपए क्षतिपूर्ति की वसूली व कब्जाई गई भूमि से बेदखली के आदेश दिए हैं।
अधिशासी अधिकारी एपी पांडेय का कहना है कि नगर पालिका की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए नगर पालिका द्वारा अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। न्यायालय का आदेश प्राप्त हो गया है। अब नगर पालिका इस भूमि को कब्जा मुक्त कराकर क्षति पूर्ति की वसूली आरंभ करेगी। अवैध कब्जा हटाने में जो खर्च होगा वह भी इन्हीं से वसूला जाएगा।