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आज से शर्तों के साथ खुलेंगे बाजार व दुकानें

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आज से शर्तों के साथ खुलेंगे बाजार
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बिजनौर। जिला एक जून यानि आज से शर्तों के साथ अनलॉक होगा। दुकान तथा बाजार सप्ताह में पांच दिन खुलेंगे। शनिवार तथा रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगा। डीएम रमाकांत पांडेय ने इसको लेकर शासन से तय दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
जिले के बाजार, दुकान, औद्योगिक इकाई एक जून से खुलेंगे। शासन ने इसके लिए कुछ शर्त तय की है। प्रशासन को तय गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इस बारे में डीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। दुकान तथा बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे। दुकानदारों को मास्क, दो गज दूरी, सैनिटेशन का पालन करना जरूरी होगा। बाजार सप्ताह में पांच दिन ही खुलेंगे। कहा गया है कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रात्री कर्फ्यू जारी रहेगा।
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शासन के सभी नियम लागू
डीएम रमाकांत पांडेय ने बताया कि शासन ने जो नियम लागू किए हैं, उनका पालन किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी सभी छूट लागू की जाएगी। कुछ पाबंदियां अभी भी हैं, उनका भी सख्ती से पालन कराया जाएगा।
क्या खुलेंगे
- सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुलेंगे। सब्जी मंडी में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य होगा।
- होटल तथा रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी होगी।
- धर्मस्थलों के अंदर एक साथ अधिकतम पांच व्यक्ति ही जाएंगे।
- निजी कंपनियों के कर्मचारी आईडी के साथ जाएंगे। निजी कंपनियों में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य होगा।
- सरकारी दफ्तर 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कर्मचारियों को रोटेशन में बुलाया जाएगा।
- शादी समारोह में बंद या खुले स्थान में अधिकतम 25 व्यक्ति ही होंगे।
- मांस, मछली की दुकानों पर साफ सफाई, सैनिटेशन अनिवार्य होगा।
इन नियमों के साथ चलेंगे वाहन
1- दो पहिया वाहन सीट क्षमता के अनुसार चलेंगे।
2- तीन पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री होंगे।
3- ई रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम तीन व्यक्ति होंगे।
4- चार पहिया वाहन में अधिकतम चार व्यक्ति ही बैठेंगे।
ये बंद रहेंगे
1- कोचिंग सेंटर।
2- सिनेमा
3- जिम
4- स्वीमिंगपूल
5- क्लब
6- शापिंग मॉल
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