बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद्र शुक्ला ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त उज्ज्वल को दोषी पाया है। जिसे 10 साल के कठोर कारावास और पचास हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना हल्दौर में एक व्यक्ति ने 14 जनवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे बताया कि उसकी नाबालिग बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। तभी पूर्व में उसके साथ पढ़ने वाला आरोपी उज्ज्वल निवासी गांव शफीपुर हीरा बहला फुसलाकर अपने संग ले गया। जिसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। साथ ही आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अब अदालत ने सुनवाई करने के बाद अभियुक्त को सजा सुनाई है।