बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निजेंद्र कुमार ने प्रियंका की हत्या करने में उसके पति जौनी को दोषी पाया है। दोषी पाते हुए अभियुक्त जौनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार ने बताया कि थाना स्योहारा में गांव सदाफल के रहने वाले सोमपाल ने रिपोर्ट कराई थी। रिपोर्ट में सोमपाल ने बताया था कि आठ जनवरी 2023 को उसका बेटा जौनी अपनी पत्नी प्रियंका के साथ सोया हुआ था। रात में करीब 11 बजे आपस में झगड़ा होने के बाद जौनी ने प्रियंका की गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया कि पहले प्रियंका की शादी जौनी के बड़े भाई के साथ हुई थी, उसकी मौत होने के बाद प्रियंका की शादी जौनी से करा दी गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रियंका की मौत गला दबाकर किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी जौनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में मुकदमे की मजबूत तरीके से पैरवी की। अब अदालत ने पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त जौनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।