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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

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बिजनौर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की टर्म लोन योजना के संचालन के लिए (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एंव जैन) समुदाय के व्यक्तियों के कल्याणार्थ बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए न्यूनतम एक लाख और अधिकतम 20 लाख रुपये तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एंड एलाइड, टेक्नीकल ट्रेड्स, स्मॉल बिजनेस, आर्टिजन एंव टांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर) पर छह प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अनुसार लाभार्थी द्वारा ऋण की वापसी पांच वर्षों में 20 समान त्रैमासिक वार्षिक किस्तों पर की जाएगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएफसी द्वारा पांच-पांच प्रतिशत यूपी एमएफडीसी/लाभार्थी द्वारा अपने स्रोतों से लगाया जाएगा। लाभार्थी की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों की 98 हजार रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए एक लाख 20 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तहसील स्तर से जारी आय प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। उन्होंने बताया कि जनपद बिजनौर के ऐसे बेरोजगार युवक-युवतियां, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वे टर्म लोन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कमरा नंबर-141 विकास भवन बिजनौर से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन समस्त संलग्नकों सहित दिनांक 31 दिसंबर तक कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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