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Bijnor News: घर में घुसकर लूट और महिला की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश डॉ. शहजाद अली ने घर में घुसकर लूट और महिला की हत्या में दोषी रामसिंह सिंह आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दो अन्य दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा से दंडित किया है। पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार ने बताया कि थाना चांदपुर में गांव खासपुरा निवासी महेंद्र पुत्र रामपाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि 19 मई 2018 की सुबह सूचना मिली कि मेरी बहन परविता की हत्या हो गई है। मैं अपनी बहन के घर केलनपुर गया तो बहन परविता बरामदे में चारपाई पर मृत पड़ी थी। घर के एक कमरे का सामान और अलमारी का सामान खुर्द-बुर्द मिला।
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पुलिस की विवेचना में राम सिंह पुत्र त्रिलोकी निवासी रावतपुर थाना सिंघोली, खेम सिंह पुत्र टेकराम निवासी मिल्किया थाना निगोही और बचराम उर्फ लीची पुत्र लक्ष्मण निवासी इशापुर थाना निगोही जिला शाहजहांपुर के नाम प्रकाश में आए। तीनों आरोपी हत्या लूट या चोरी के इरादे से घर में घुसे थे। जिन्होंने सोने का हार, सोने की अंगूठी, पायल, एक मंगलसूत्र लूट लिया।
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इस दौरान बरामदे में सो रही महिला परविता की आंख खुली तो उसने शोर मचा दिया। शोर मचाने पर सब्बल से वार करते हुए आरोपी राम सिंह ने परविता की हत्या कर दी थी। पुलिस ने विवेचना करने के बाद लूट और हत्या के आरोप में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के बाद अभियुक्त राम सिंह को हत्या और लूट के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अपराध के लिए रात में घर घुसने के आरोप में खेम सिंह और बचराम को दोषी पाते हुए इस मामले में जेल में बिताई गई अवधि की सजा से दंडित किया है।
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