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झालू का लिहाफ प्रकरण : हाईकोर्ट ने ठेकेदार के पक्ष में सुनाया फैसला

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झालू का लिहाफ प्रकरण : हाईकोर्ट ने ठेकेदार के पक्ष में सुनाया फैसला
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बिजनौर। करीब चार साल के बाद एक बार फिर झालू में लिहाफ वितरण का जिन्न बाहर आ गया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने ठेकेदार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 640 लिहाफ के भुगतान का आदेश नगरपंचायत को दिया है। दरअसल, लिहाफ वितरण जांच में फंसने की वजह से ठेकेदार का भुगतान रोक लिया गया था।
झालू नगर पंचायत में साल 2017-18 में तीन हजार लिहाफ वितरित किए गए थे। उस वक्त अपात्र लोगों को लिहाफ वितरित करने और एक-एक नाम पर दो दो लिहाफ दर्शाने की शिकायत हुई। ठेकेदार ने दावा किया था कि उसने तीन हजार लिहाफ वितरित किए हैं। मामले की जांच हुई तो 1612 लोगों से पूछताछ की गई थी, जिसमें 509 व्यक्ति अपात्र पाए गए थे। शिकायतों का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि प्रमुख सचिव तक यह मामला पहुंचा। जिसमें दो हजार लिहाफ वितरण की बात सामने आई। उधर, झालू नगर पंचायत ने इस गड़बड़ी पर पर्दा डालने के इरादे से 2360 लिहाफ का भुगतान किया। जबकि जीएसटी अदा कर दी थी 2640 लिहाफ की। यहीं से झालू नगर पंचायत में लिहाफ वितरण का मामला फंसता गया।
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बताया गया कि उस दौरान लिहाफ की संख्या कम से कम दर्शाने के लिए ठेकेदार का भुगतान रोक लिया गया था। जिस पर ठेकेदार सरफराज अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर हाईकोर्ट ने 640 लिहाफ का करीब पांच लाख रुपये भुगतान करने के आदेश नगरपंचायत को जारी किए हैं। बता दें कि झालू नगर पंचायत के विकास कार्य भी विवादों में फंसते रहे हैं। कुछ महीने पहले भी नाला निर्माण में गड़बड़ी पाई गई थी। सरकारी रकम से चेयरमैन की गाड़ी मेें तेल भरवाने का मामला भी उछला, जो जांच में सही पाया गया था।
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