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Bijnor News: दहेज हत्या में पति को आठ साल पांच माह के कारावास की सजा

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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट कमलदीप ने अभियुक्त शहजाद को पत्नी की दहेज के लिए हत्या में दोषी पाया है और उसे आठ साल पांच महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकुल चौहान ने बताया कि थाना शेरकोट में देहरादून निवासी सलमा खातून में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसने अपनी बेटी निगहत परवीन की शादी 11 अगस्त 2014 को शहजाद अहमद पुत्र अब्दुल रब निवासी मोहल्ला शेरकोट के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया। मगर ससुराल वाले खुश नहीं थे, जो कि उसकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे। 10 अप्रैल 2018 की रात उसके दामाद शहजाद अहमद ने फोन करके कहा कि कल तक मुझे पांच लाख रुपये पहुंचा दो वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। इसके बाद 11 अप्रैल को वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंची तो बेटी निगहत मृत पड़ी हुई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उधर ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियोजन और पुलिस ने मजबूत तरीके से केस की पैरवी की। अब अदालत ने शहजाद अहमद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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