बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने पत्नी की दहेज हत्या में सलमान को दोषी पाया है। जिसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। जबकि सास शबनम-ससुर शरीफ अहमद को भी दस दस साल की सजा सुनाई है।
एडीजीसी पंकज चौहान ने बताया कि थाना स्योहारा में अरशद पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मंगलखेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया कि उसने अपनी बहन मरजिना की शादी गांव के ही सलमान पुत्र शरीफ अहमद के साथ की थी। मरजिना को दहेज की खातिर ससुराल वाले तंग करने लगे। उसका मानसिक और शारीरिक रुप से उत्पीड़न किया गया। 28 अगस्त 2021 की रात मरजिना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। साथ ही आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पति सलमान, सास शबनम और ससुर शरीफ अहमद को दहेज के लिए दोषी पाया है। तीनों को दस दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया।