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UP: हाईकोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव की तारीख तय नहीं करने पर डीएम से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

Mon, 05 Sep 2022 09:31 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, बिजनौर

सार

डीएम द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है।
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अदालत
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विस्तार
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बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने डीएम का जवाब तलब करते हुए पूछा है कि यह बताएं कि उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, सुनवाई के लिए कोई बैठक क्यों नहीं बुलाई।

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जिला पंचायत सदस्य आयुष चौहान ने 32 अन्य सदस्यों के शपथपत्र के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया था और अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए बैठक बुलाने की मांग की थी। इनमें से 22 सदस्य डीएम के सामने पेश हुए थे। इस मामले में डीएम के कोई कार्रवाई नहीं करने पर आयुष चौहान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

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इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई की। आयुष चौहान के अधिवक्ता भुवनेश कुमार के अनुसार हाईकोर्ट ने डीएम से कहा कि वह व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल कर बताएं कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर मीटिंग बुलाने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर तय की गई है।

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