बिजनौर। हाईकोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में नोटिस सर्व होने के बाद भी हाईकोर्ट में उपस्थित न होने पर सीएमओ डा.विजय कुमार यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। हाईकोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।
हाईकोर्ट में नर्स गोमती ने अपने अधिवक्ता विवेक मिश्रा के माध्यम से कोर्ट की अवमानना का मामला दाखिल किया था। इसमे कहा गया था कि उसके प्रमोशन के बाद भी सीएमओ ने उसे ज्वॉइनिंग नहीं दी। इस पर हाईकोर्ट में दो महीने में इस पर निस्तारण का आदेश सीएमओ को दिया गया था। इसके बावजूद भी दो माह में इस मामले का निस्तारण नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने सीएमओ को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। सीएमओ डा.विजय कुमार यादव ने कोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं किया है। सीएमओ कोर्ट की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद भी हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए। न ही उनकी तरफ से कोई जवाब दाखिल किया गया। इस पर हाईकोर्ट के जज राजीव मिश्रा ने गंभीर रूख अपनाया है। सीएमओ डा.विजय कुमार यादव की गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के आदेश दिया है।