बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रशांत मित्तल ने डोडा पोस्त चूर्ण रखने में छोटे उर्फ जुल्फकार उर्फ दिल्फकार को दोषी पाया है। उसे चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रितेश चौहान के अनुसार 29 जून 2019 को थाना शिवाला कलां में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया कि दरोगा दीपक पंवार पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति अपने हाथ में थैला लटकाए नजर आया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से दो किलो डोडा पोस्त चूर्ण बरामद हुई। आरोपी ने अपना नाम छोटे उर्फ जुल्फकार उर्फ दिल्फकार निवासी गांव मुस्तफाबाद थाना शिवालां कलां बताया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अब अदालत ने सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।