फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bijnor News: नसीम की हत्या में दो भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

विज्ञापन
विज्ञापन
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश नगीना अनुपम सिंह प्रथम ने नसीम अहमद की हत्या में पांच अभियुक्तों को दोषी पाया है, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एक आरोपी आफताब को दोषमुक्त कर दिया। एडीजीसी क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि थाना अफजलगढ़ में गांव हिदायतपुर टांडा गांव के रहने वाले महबूब अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि छह जून 2024 की सुबह वह अपने पिता शमीम अहमद, इकबाल, फिरोज उर्फ सोनू के साथ धान के खेत पर सिंचाई करने के लिए गए थे।
विज्ञापन

उसके चाचा नसीम अहमद भी खेत पर पहुंच गए। तभी आरोपी अखलाक पुत्र अली अहमद, आफताब पुत्र अली अहमद, राशिद पुत्र मोहम्मद उमर, शहजाद पुत्र अली अहमद, रियासत पुत्र मोहम्मद उमर निवासीगण हिदायतपुर टांडा, शमीम पुत्र बाबू निवासी मीरापुर मोदीवाला और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ जंगल से निकाल कर आए। जिन्होंने उसके चाचा नसीम अहमद उर्फ बाबू को घेर कर जानलेवा हमला कर दिया।
अखलाक ने नसीम अहमद उर्फ बाबू के सिर में तमंचे से गोली मार दी। शहजाद और रियासत ने उसकी और तमंचे से फायरिंग की। इससे पहले आरोपियों ने उसके चाचा नसीम अहमद उर्फ बाबू के लड़के सलमान की भी पीट-पीटकर हत्या की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अब अदालत ने सुनवाई करने के बाद अखलाक, उसके भाई शहजाद अहमद और राशिद, उसके भाई रियासत तथा शमीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

जानलेवा हमले में चार अभियुक्तों को पांच साल कैद : अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सों अधिनियम प्रकाश चंद शुक्ला ने चार अभियुक्तों को जानलेवा हमले का दोषी पाया है। उन्हें पांच-पांच साल के कठोर कारावास और 88 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान ने बताया कि थाना किरतपुर में गांव रगड़पुरा निवासी जाहिद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसकी भाभी मतलूबन और भतीजी की गांव के ही फुरकान से बोलचाल हो गई थी। इसके बाद फुरकान, मजीद, कल्लू और शकील अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर आ गए।
उन्होंने गाली गलौज की उसकी भाभी मतलूबन ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से मारपीट की, जिसमें उसकी भाभी और भतीजी को गंभीर चोट लगी।
पुलिस ने आरोपी फुरकान, मजीद, अमीर हसन उर्फ कल्लू और शकील के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। अब अदालत में चारों अभियुक्त को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें