-उ द्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को राहत, जिला उद्योग उपायुक्त की संस्तुति पर मिलेगा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जनपद में नए उद्योग स्थापित करने को सरकार की ओर से उद्यमियों को राहत दी जा रही है। जनपद में नए उद्योग स्थापित करने को महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस छूट के पात्र वहीं उद्यमी होंगे, जो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से जनपद में उद्योग स्थापित करेंगे। यूं कहे कि जिला उद्योग उपायुक्त की संस्तुति पर ही उद्यमी को छूट का लाभ मिलेगा।
जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में उद्योगों लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की ओर से जनपद स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मीट का भी आयोजन किया गया था। इसमें उद्योग, कारोबार स्थापित करने के लिए उद्यमियों से एमओयू साइन कराए गए थे। शासन की मंशा है कि उद्योगपतियों को पूरी सुविधा, सुरक्षा दी जाए। क्योंकि उद्योग स्थापित होंगे, तभी यहां बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होंगे।
नई उद्योग नीति में व्यापारियों, उद्यमियों को काफी राहत दी जी रही है। जनपद में नया उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन खरीदने पर पुरुषों को स्टांप ड्यूटी पर 75 प्रतिशत और महिलाओं को 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परंतु ये सुविधा उन विनेशकों को प्राप्त होगी, जो जिला उद्योग के माध्यम से कारोबार, उद्योग इकाई स्थापित करेंगे। इस नीति से विनेशकों की संख्या में इजाफा होने की संभावना ज्यादा रहेगी।
कोट
जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से जनपद में उद्योग लगाने के जमीन क्रय करने पर पुरुष को 75 प्रतिशत और महिला को स्टांप ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी - अमित कुमार सिंह, उपायुक्त जिला उद्योग