- दोषी पर न्यायालय ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए आकाश को 20 वर्ष के कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक लाख रुपये की राशि देने की संस्तुति की गई है।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार थाना मंडावर क्षेत्र के एक गांव निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 दिसंबर 2021 को वह सुबह करीब साढ़े दस बजे अपने परिवार के साथ जंगल गया था। घर में उसकी 17 वर्षीय पुत्री अकेली थी। आकाश छत के रास्ते से उसके घर में घुस आया और लड़की के मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
शाम को परिवार के लोग जब घर पर आए तो पीड़िता ने उन्हें पूरी घटना बताई। तब पीड़िता के पिता ने आकाश निवासी मिरगीपुर गोपालपुर थाना मंडावर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने इस मामले में आकाश को घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने, उसे जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई है।