फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अवैध कॉलोनियों में न खरीदें प्लाट : एसडीएम

विज्ञापन
विज्ञापन
अवैध कॉलोनियों में न खरीदें प्लाट : एसडीएम
विज्ञापन

धामपुर। विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों ने क्षेत्र के लोगों को सुझाव दिया है कि वह किसी भी हालत में अवैध तौर पर काटी जा रही कॉलोनियों में निर्माण या अन्य किसी व्यवसाय को करने के लिए प्लाट न खरीदें। यदि उन्होंने प्लाट खरीद लिया तो उन्हें निर्माण के लिए अनुमति नहीं मिलेगी।
गौरतलब है कि धामपुर तहसील क्षेत्र में सभी प्रमुख मार्गों के किनारे किसानों की सस्ते दामों में खेती की जमीन को खरीद कर प्रभावशाली लोग बगैर किसी अनुमति के प्लाटिंग कर रहे हैं। धामपुर नगर क्षेत्र में करीब एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां अवैध रूप से काटी जा रही हैं। इन कालोनियों के कालोनाइजर लोगों को झांसा देकर मनमाने दामों पर प्लाट बेच रहे है। विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि विभाग की ओर से सभी एक दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर पुलिस के माध्यम से तामील कराए जा चुके हैं। जिसमें कहा गया है कि अनुमति लेकर नियमों के अनुसार ही प्लाटिंग की जाए। खेती की जमीन की श्रेणी को प्रक्रिया के तहत परिवर्तित करा लें। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। कालोनाइजर मोटा मुनाफा कमाने के लिए लोगों को धोखा देकर ऊंचे दामों पर प्लाट सेल कर रहे हैं। जो नियम विरुद्ध है।
विज्ञापन
विज्ञापन

धामपुर, शेरकोट, अफजलगढ़, नहटौर और स्योहारा में अब तक ऐसी कई अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त किया जा चुका है। धामपुर नगर क्षेत्र में नूरपुर मार्ग, नहटौर मार्ग, हाईवे 74, कालागढ़ मार्ग, अलावलपुर गांव में और अन्य कई स्थानों पर कालोनाइजर किसानों की खेती और बागों की जमीन को खरीद कर उसमें कॉलोनी काट रहे हैं। इस मामले की शिकायत डीएम से की गई थी। डीएम के आदेश पर शनिवार को अभियान चला कर छह अवैध कॉलोनियों के निर्माण को बुलडोजर चला कर ध्वस्त करा दिया। एसडीएम धीरेंद्र सिंह का कहना है कि नगर में अवैध कॉलोनिया नहीं कटने दी जाएंगी। अभी नगर में और भी कई स्थानों पर कॉलोनियां कटने की शिकायत मिल रही है। वहां पर भी निर्माण ध्वस्त होगा। नूरपुर मार्ग पर जैतरा के पास, कोल्ड स्टोर के निकट और नींदडू में विवादित जमीन पर हुए निर्माण को ध्वस्त कराया जाएगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें