संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने रईस हत्याकांड में आरोपी पत्नी दिलशाना जमानत याचिका निरस्त की है।
थाना नजीबाबाद के ग्राम बिजौरी निवासी राजन कुमार ने थाना नजीबाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अनुरुद्ध शर्मा के स्टोन क्रशर पर नौकरी करता है। 28 अगस्त 24 को सुबह 8:00 बजे वह स्टोन क्रशर से अनमोल ढाबे पर चाय लेने जा रहा था। देखा कि अनुरुद्ध शर्मा के गन्ने के खेत पर सड़क किनारे नाले में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई कि यह शव रईस का था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला की हत्याकांड में जावेद अली, अब्दुल, आकाश शामिल है। आरोपी जावेद अली के मृतक रईस की पत्नी दिलशाना से प्रेम संबंध थे।
रईस की पत्नी दिलशाना ने जावेद से रईस को रास्ते से हटाने को कहा। इसके बाद रईस की हत्या कर दी गई। इस हत्या में जावेद अली अब्दुल एवं आकाश शामिल थे। हत्या को दिलशाना के कहने पर अंजाम दिया गया था। कोर्ट ने दिलशाना की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।