बिजनौर में सीजेएम अर्पणा पांडे ने एनआईए अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना के हत्यारोपी मुनीर का पांच दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर दिया है। दो अगस्त से छह तक मुनीर पुलिस कस्टडी रिमांड पर रहेगा। इस दौरान पुलिस मुनीर से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद करने के अलावा हत्या के राज उगलवाने की कोशिश करेगी।
स्योहारा पुलिस ने शनिवार को सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मुनीर का एक सप्ताह का कस्टडी रिमांड मांगा था। सोमवार को भारी सुरक्षा घेरे में मुनीर को जेल से सीजेएम कोर्ट पेशी पर लाया गया। कोर्ट में मुनीर को पुलिस कस्टडी में देने के लिए अधिवक्ताओं में बहस हुई। शाम करीब चार बजे अदालत ने मुनीर को पांच दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के आदेश दिए। रिमांड दो अगस्त को सुबह दस बजे से शुरू होकर छह को सुबह दस बजे खत्म होगा। जेल से मुनीर को ले जाते व लाते समय उसका मेडिकल होगा। मुनीर चाहे तो पुलिस पूछताछ के दौरान उसके अधिवक्ता साथ रह सकते हैं।
रिमांड पर लेने से पहले मुनीर ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि तंजील व उनकी पत्नी फरजाना के मर्डर में प्रयुक्त पिस्टल लखनऊ में एक मौलाना के पास है। कभी आजमगढ़ तो कभी अन्य स्थान पर मौलाना का रहना मुनीर ने बताया था। रिमांड पर लेने के दौरान पुलिस मुनीर से पिस्टल बरामद करने के लिए मौलाना के सही ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश करेगी। कई राज भी उगलवाएगी। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद मुनीर वापस जेल चला गया।