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अमरीक हत्याकांड से निकाले गए आरोपियों का कोर्ट ने लिया संज्ञान

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सीओ व प्रभारी निरीक्षक के
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खिलाफ जांच के आदेश
बिजनौर। खासपुरा में अमरीक सिंह की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा विवेचना में निकाले गए तीन आरोपियों को सीजेएएम प्रमोद कुमार ने तलब कर लिया है। सीजेएम ने इस मामले में विवेचना अधिकारी सीओ असित श्रीवास्तव व हल्दौर के प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच कराने के लिए डीजीपी व उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव को आदेश की प्रति भेजने को कहा गया है।
थाना हल्दौर के गांव खासपुरा निवासी अंकित सिंह ने थाना हल्दौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात अप्रैल 2017 को वह स्कूल गया था। उसकी मम्मी अमृत कौर ने उसे फोन करके स्कूल से बुलाया कि उसके घर में पानी जाने को लेकर झगड़ा हो रहा है। सुबह करीब नौ बजे वह स्कूल से घर आया तो देखा कि उसके परिवार के ही सतनाम कौर, राजू सिंह, रणवीर सिंह, लड्डू सिंह, गुरचरण, सन्नी सिंह, बबली उनके घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों व तलवार से उसके पिता अमरीक सिंह के साथ मारपीट कर रहे थे।
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अंकित सिंह के मुताबिक, उनकी मम्मी बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरोपियों ने उसके पिता की मार-मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद लड्डू सिंह उर्फ हरवेंद्र, सतनाम कौर, सन्नी सिंह उर्फ रविंद्र सिंह के नाम हटा दिए। बाकी चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। अंकित सिंह ने सीजेएम न्यायालय में प्रोटेस्ट दाखिल कर कहा था कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने उन्हें हत्या करते देखा है। फिर भी पुलिस ने उनके नाम गलत तरीके से हटाए हैं। अंकित सिंह ने मांग की थी कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनके खिलाफ भी संज्ञान लिया जाए। कोर्ट ने इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए निकाले गए तीनों आरोपियों के खिलाफ भी संज्ञान लिया है। इस मामले में विवेचना में गड़बड़ी पर सीओ और प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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