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नेहा दहेज हत्याकांड में पति पुनीत की जमानत याचिका निरस्त

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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश अल्ला रक्खे खां ने नेहा दहेज हत्याकांड में आरोपी पति पुनीत की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार जिला मुरादाबाद के गांव फरहैंदी निवासी श्यामलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी बेटी नेहा का विवाह 12 मार्च 2018 को थाना अफजलगढ़ के गांव मानियावाला निवासी पुनीत के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही कम दहेज लाने व संतान को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। उसे परिवार वालों से बात भी नहीं करने दी जाती थी। उसका दो बार बच्चों के लिए ऑप्रेशन भी कराया गया व तीसरी भी ऑप्रेशन के लिए प्रेशर डाला गया। नौ फरवरी 2019 को उन्हें नेहा की मृत्यु की सूचना मिली। वे परिवार के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे तो नेहा के शरीर पर चोट के निशान थे। नाक से खून निकल रहा था। उसके गहने गायब थे। इस मामले में नेहा के पति पुनीत व अन्य परिवारवालों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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दहेज लोभी पति की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश अल्ला रक्खे खां ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने व गर्भपात कराए जाने के मामले में महिला के पति मो. फरमान की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। खतीजा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका निकाह 15 जुलाई 2017 को नौगांवा सादात निवासी फरमान के साथ हुआ था। निकाह में काफी दहेज दिया गया था लेकिन फरमान व उसके परिजन दहेज से खुश नहीं थे। वे एक लाख रुपये व बाइक की मांग कर रहे थे। उसके भाईयों ने उधार लेकर फरमान को 20 हजार रुपये नगद दिए पर इसके बाद भी उत्पीड़न जारी रहा और तीन जनवरी 2018 को शाम फरमान व उसके परिवार वालों ने उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। उसे धक्का देकर गिरा दिया व पेट में घूंसे मारे। असहनीय दर्द होने पर उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि उसका दो माह का गर्भ गिर चुका है।
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