-कुख्यात रहे आदित्य राणा के भाई समेत आठ को ठहराया गया था दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम लोकेश नागर की अदालत में आज राणा नंगला के राकेश हत्याकांड में फैसला सुनाया जाएगा। इस केस में आदित्य राणा के भाई समेत आठ आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है। जोकि जेल में बंद हैं।
थाना स्योहारा में गांव राणा नंगला निवासी राकेश कुमार की 27 सितंबर 2018 की शाम करीब 7:30 बजे बूढ़नपुर बाजार से घर लौटते हुए गांव बेड़खेड़ा में तिराहे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से 11 महीना पहले राकेश के भाई मुकेश की हत्या आदित्य राणा ने अपने साथियों से संग मिलकर कर दी थी। मुकेश हत्याकांड के केस की पैरवी करने और गवाही को लेकर राकेश की हत्या की गई थी।
राकेश की हत्या में शनिवार को अदालत ने रोबिन, चंद्रवीर उर्फ बिट्टू, प्रदीप, पीयूष, अक्षय, सोनू, शुभम और जयवीर सिंह को दोषी करार दिया। जबकि आदित्य की पत्नी गुड्डी उर्फ सुदेशना, पिता राजपाल उर्फ इच्छाराम और आदित्य की बहन मोनिका को दोष मुक्त कर दिया था। वहीं आदित्य का भाई चंद्रवीर उर्फ बिट्टू दोषियों में शामिल है। चंद्रवीर फिलहाल गांव का प्रधान भी है। बता दें कि राणा नंगला निवासी आदित्य पर हत्या, लूट सहित 40 से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज थे।
23 अगस्त 2022 को शिवाला कलां थाने में दर्ज एक मामले की सुनवाई के लिए पुलिस आदित्य राणा को लखनऊ जेल से बिजनौर लाया गया था। यहां से लौटते समय शाहजहांपुर के रेड चिली ढाबे से पुलिस को चकमा देकर आदित्य राणा फरार हो गया था। जिसके बाद 12 अप्रैल 2023 को बिजनौर पुलिस ने मुठभेड़ में आदित्य राणा को मार गिराया था।