बिजनौर में विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट प्रकाशचंद्र शुक्ला ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में आधी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।