बिजनौर में स्पेशल जज अवधेश कुमार ने एक वृद्धा के साथ दुष्कर्म के मामले में रामपाल सिंह को 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़ित महिला को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार थाना शिवाला कलां क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अगस्त 2016 को दिन में करीब साढ़े चार बजे उसकी 65 वर्षीय मां जंगल गई थी। वहां पर उसकी मां के साथ शादीपुर मिलक निवासी रामपाल उर्फ पप्पू ने दुष्कर्म किया। वृद्धा की चीख-पुकार सुनकर गांव वाले आ गए थे। हालांकि वह मौके से भाग गया था।
इस मामले में अदालत में पीड़िता ने दिए अपने बयान में बलात्कार की पुष्टि की थी। अदालत ने इस मामले में रामपाल को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद दोषी रामपाल को जेल भेज दिया गया है।