बिजनौर। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश श्रेय शुक्ला ने जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए चांद उर्फ शन्नू को 10 वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार थाना चांदपुर के मोहल्ला पतियापाड़ा निवासी सलीम अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अली मस्जिद के निकट रहता है। उसका भाई शमीम अहमद सात नवंबर 2018 को सुबह साढ़े 11 बजे बिस्कुट लेने के लिए जुबेर की दुकान पर गया था। वहां उसे मोहल्ले का ही चांद उर्फ नूर मोहम्मद अपने एक अन्य साथी के साथ मिला और कहने लगा कि तूने पुलिस को मेरा घर बताया था। यह कहकर उसने शमीम पर तमंचे से फायर किया। फायर से शमीम अहमद के चेहरे, सीने पर चोट आई। चांद व उसका साथी शमीम को मरा समझकर भाग गया। शमीम को इलाज के लिए पहले चांदपुर और वहां से बिजनौर जिला अस्पताल और वहां से मेरठ ले जाया गया। कोर्ट ने इस मामले में चांद उर्फ शन्नू उर्फ नूर मोहम्मद को शमीम अहमद पर जानलेवा हमले का करने का दोषी मानते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई।