चेयरपर्सन रुखसाना की मुश्किलें बढ़ी
बिजनौर। नगर पालिका अध्यक्षा रुखसाना की आयु को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस मामले में एडीएम प्रशासन विनोद कुमार गौड़ और एसडीएम नगीना की रिपोर्ट को कार्रवाई के लिए नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को भेज दिया।
जिलाधिकारी द्वारा नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को भेजे पत्र में कहा गया है कि एसके बबली के शिकायती प्रार्थना पत्र जिसमें कहा गया है कि नगर पालिका अध्यक्ष रुखसाना परवीन ने चुनाव लड़ते वक्त अपनी उम्र 31 वर्ष बताते हुए अपने को निरक्षर बताया है। रुखसाना नगीना के मोहल्ला शेख सराय की मूल निवासी है। उसने कक्षा पांच में नेशनल स्कूल में अध्ययन किया है। विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार रुखसाना की जन्मतिथि 23 फरवरी 1989 है। नामांकन के दिनांक छह नवंबर 2017 को उसकी आयु 28 वर्ष आठ माह 14 दिन थी। प्रार्थना पत्र में अध्यक्ष रुखसाना को पद मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में एसके बबली की शिकायत पर एडीएम प्रशासन व एसडीएम नगीना द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत की गई है। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार रुखसाना की जन्मतिथि नगीना के नेशनल स्कूल द्वारा जारी टीसी एवं दयानंद वैदिक कन्या इंटर कॉलेज के प्रवेश प्रार्थना पत्र के अनुसार जन्मतिथि 23 फरवरी 1989 को आधार संख्या एवं रजिस्ट्रार नगर पालिका परिषद नगीना द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड में जन्मतिथि एक जनवरी 1984 है। रुखसाना ने अपने को निरक्षर बताया है। जिलाधिकारी ने एडीएम व एसडीएम नगीना की आख्या मूल रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित की है।
कॉलेज की टीसी और पेन कार्ड पर अलग-अलग तिथि
एडीएम प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी को दी गई जांच आख्या में कहा गया है कि उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी नगीना और राजस्व निरीक्षक नगीना से जांच कराई। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि नेशनल स्कूल नगीना की प्रवेश पत्रिका में रुखसाना बानो पुत्री मोहम्मद फारुख अंसारी अंकित है। राजस्व निरीक्षक ने अपनी आख्या में कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष रुखसाना ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है, जिससे यह पता चलता हो कि नेशनल स्कूल नगीना से कक्षा पांच और दयानंद वैदिक कन्या इंटर कॉलेज नगीना में कक्षा सात में शिक्षा ग्रहण न की गई हो। नगीना के मोहल्ला शेख सराय में मोहम्मद फारुख नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी पुत्री रुखसाना हो। एडीएम ने अपनी जांच के निष्कर्ष में कहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष रुखसाना परवीन एवं शिकायतकर्ता एसके बबली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार रुखसाना की जन्मतिथि में भिन्नता पाई जाती है। नेशनल स्कूल नगीना की टीसी व दयानंद वैदिक कन्या इंटर कॉलेज के प्रार्थना पत्र में जन्मतिथि 23 फरवरी अंकित है। वहीं आधार कार्ड, रजिस्ट्रार नगर पालिका परिषद नगीना द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड में जन्मतिथि एक जनवरी 1984 है।
धोखाधड़ी में पुलिस दाखिल कर चुकी है चार्जशीट
बिजनौर। एसके बबली द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष रुखसाना परवीन एवं उसके पति शमशाद पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर हुई विवेचना के बाद पुलिस ने रुखसान व उसके पति को आयु प्रमाण पत्रों में धोखाधड़ी करने का आरोपी पाते हुए सीजेएम न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 18 जुलाई को चेयरपर्सन और उसके पति को पेश होने के लिए सीजेएम कोर्ट द्वारा समन नोटिस जारी किया गया है।